चंडीगढ़ सवेरा समाचार : हरियाणा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि को 30 जून 2025 तक एकमुश्त आधार पर बढ़ाने की घोषणा की है।
इस निर्णय के तहत वे
सभी कर्मचारी शामिल होंगे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से
नियुक्त किए गए हैं और जिनकी सेवाएं स्वीकृत पदों के विरुद्ध ली जा रही हैं।
सरकार की ओर से मुख्य
सचिव कार्यालय द्वारा एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध विस्तार के लिए 25 मार्च 2025 को HKRN द्वारा जारी शर्तों को
पूरा करना आवश्यक होगा।
इससे पहले, सरकार ने 28 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी कर
इन कर्मचारियों की सेवा अवधि को 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया था। अब यह अवधि तीन और महीनों के लिए बढ़ा दी गई है।
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